पुलिस स्टेशन और CBI,NIA,ED के दफ्तरों में लगाए जाएं CCTV, सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश।
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पुलिस स्टेशन और CBI,NIA,ED के दफ्तरों में लगाए जाएं CCTV, सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV लगाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए,ईडी और एनसीबी डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए यह भी कहा हैं कि, सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा किसी भी मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में, पीड़ितों को अपराध के मामले में कार्रवाई के लिए पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज की कॉपी लेने का अधिकार है।
Supreme Court further said, in case of any human right violation by investigating agencies like the CBI, ED and others, the victims have the right to get the copy of CCTV footage of interrogation to take cognizance of an offence. https://t.co/NT7gnsB9Ym
— ANI (@ANI) December 2, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि, पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने हर जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिरासत में अपराधियों को दी गई यातनाओं की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा ही सुनी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए दो तरह के पैनलों का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग शामिल होगा, वहीं जिला स्तरीय पैनल में मजिस्ट्रेट एसपी शामिल होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2021 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगने से संबंधित मामले में यह आदेश जारी किया है।

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