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पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं चाहिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, आए नए आदेश।

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सांकेतिक चित्र (High Security Number Plate)


पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं चाहिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, आए नए आदेश।


अगर आपने अपनी गाड़ी में नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) अभी तक नहीं लगवाई है और चालान होने की चिंता सता रही है तो आपके लिए अच्छी खबर है।


अगर आपने अपनी गाड़ी में अभी तक नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नही लगवाई है और चालान होने का डर सता रहा है तो अब घबराने की जरूरत नही है। 2 और 4 पहिया वाहन स्वामियों समेत सभी तरह के गाड़ी मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। यूपी में एक अप्रैल 2019 के पहले की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अभी जरूरी नही। क्योंकि परिवहन विभाग ने एचएसआरपी (High Security Number Plate) लगवाने की अनिवार्यता पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ऐसे में 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग (Transport Department) की ओर से जारी दिशा निर्देश को स्थगित कर दिया गया है।






पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता से वहां स्वामी बेहद परेशान थे। कहीं ऑनलाइन आवेदन (Online Application) में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा वसूला जा रहा था। वाहन स्वामीयों की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (Additional Transport Commissioner of the Transport Department) एके पांडेय के मुताबिक अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है। इसके के लिए बाद में नए आदेश दिए जायेंगे।




अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा। इसके लिए परिवाहन विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा। इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तय की जाएगी।





हालांकि एचएसआरपी (HSRP) की अनिवार्यता खत्म होने पर आरटीओ (RTO) में गाड़ी से जुड़े कई कामों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इनमें वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूवल, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) , नया परमिट, परमिट की डुप्लीकेट कॉपी, परमिट रीन्यूवल, अस्थाई परमिट, नेशनल परमिट सहित बाकी काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे।





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