इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक के सुसाइड का मामला फिर खुला, अर्णब की मुश्किलें बड़ी, महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दिए CBI जांच के आदेश।
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अन्वय नाइक की पत्नी, अर्णव गोस्वामी (फ़ाइल फ़ोटो) |
इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक के सुसाइड का मामला फिर खुला, अर्णब की मुश्किलें बड़ी, महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दिए CBI जांच के आदेश।
न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं।महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वेय नाइक की खुदकुशी मामले को फिर से सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में अर्णब समेत तीन लोगों के खिलाफ 2018 में महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग में केस दर्ज किया था।
Adnya Naik had complained to me that #AlibaugPolice had not investigated non-payment of dues from #ArnabGoswami's @republic which drove her entrepreneur father & grandmom to suicide in May 2018. I've ordered a CID re-investigation of the case.#MaharashtraGovernmentCares
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) May 26, 2020
बता दें कि इस मामले को पिछले साल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी से कराने का मन बनाया है। पुलिस ने नाइक की खुदकुशी के बाद मिले सुसाइड नोट के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया था।
अन्वय नाइक ने इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में अर्णब गोस्वामी की कंपनी का काम किया था। आरोप है कि अन्वय द्वारा किए गए काम का अर्णब गोस्वामी पर 80 लाख रुपए बकाया था। अर्णब गोस्वामी ने अन्वय नाइक को बकाया रकम नहीं दिया। जिसके कारण अन्वय नाइक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने नाईक के साथ साथ उनकी माँ के भी शव बरामद किया था। अन्वय की पत्नी और पुत्री को भी सुसाइड के लिए विवश किया गया था। ऐसी शिकायत अन्वय की पत्नी व बेटी ने कराई है। उनकी पत्नी व बेटी की शिकायत की जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी करवाई की जाएगी। अपने सुसाइड नोट में, अन्वय ने कथित तौर पर दावा किया था कि गोस्वामी और दो अन्य- मीडिया सर्विसेस फर्म आईकास्टएक्स/स्काईमीडिया के- फ़िरोज़ शेख और स्मार्ट वर्क के नितेश सारडा, जो ‘लचीले कार्यक्षेत्र प्रदान करता है’- उन पर कुल 5.4 करोड़ रुपये बकाया हैं।
इससे पहले भी महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका मिल चुका है।
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