कोरोना का संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी करने का दिया आदेश !
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| सांकेतिक चित्र |
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी करने का दिया आदेश !
झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसको देखते हुए झारखंड सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान कर दिया है ! हालांकि इसे लेकर सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है. नई गाइडलाइंस में सरकार ने कई सेवाओं को चालू करने का आदेश दिया है !झारखण्ड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक जारी किए गए अनलॉक के निर्देश।
— Hemant Soren (घर में रहें - सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) August 28, 2020
सभी लोगों से मेरी अपील है सरकारी नियमों का सख़्ती से पालन करें एवं मुँह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें।
आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/QLtXpPO7bE
झारखंड सरकार के नए आदेश के मुताबिक जिलों के अंदर बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है, होटल, धर्मशाला, लॉज, गेस्ट हाउस खोलने की इजाजत भी दे दी गई है ! हालांकि सरकार ने कोरोना काल के 6 महीने बाद इसे शुरू करने का फैसला लिया है ! हालांकि इसके लिए कई प्रकार के SOP और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ! जिसका पालन करते हुए ही सेवाए दी जा सकेंगी ! ग्राहकों के लिए रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन कुछ विशेष शर्तों के साथ, कई महीने बाद शॉपिंग मॉल्स भी खुलने वाले हैं, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर के संचालन की भी अनुमति दी गई हैं!
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि "कई अलग-अलग सेक्टर में संस्थानों को खोलने का निर्णय JEE और NEET परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है ! सरकार के पास छात्रों को राहत देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था ! मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि वे केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध करेंगे जिसमें परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया गया है ! उन्होंने बताया की परीक्षा स्थगित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है, उनका कहना है कि सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो वे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं" !

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