उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक हिंदी TV समाचार चैनल के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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| फाइल फोटो - रतन सिंह |
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक हिंदी TV समाचार चैनल के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बलिया - उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सोमवार रात एक हिंदी TV समाचार चैनल के साथ काम करने वाले पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार की पहचान रतन सिंह (45) के रूप में हुई है।जनपद बलिया में हुई पत्रकार रतन सिंह हत्या प्रकरण के संबंध में-@PMOIndia @CMOfficeUP @UPGovt @Uppolice @adgzonevaranasi @digazamgarh @ABPNews @aajtak @ZeeNews @News18UP @Bharatsamachar6 @news24tvchannel @ndtv @ETVBharatUP @ETVUPpolitics @AmarUjalaNews @JagranNews @Live_Hindustan pic.twitter.com/2AkkKtyI9x
— Ballia Police (@balliapolice) August 25, 2020
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने कहा, "एक हिंदी समाचार चैनल के साथ काम करने वाले पत्रकार की सोमवार रात फेफना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान रतन सिंह (45) के रूप में हुई है।"
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस सिलसिले में चार लोगों दिनेश सिंह, अरविंद सिंह, सुनील सिंह और मोती सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
Three prime accused arrested from the spot. Search for other accused is underway. Although the deceased was a journalist the incident does not involve anything related to journalism. It is completely about land dispute between the two parties: Subhash Chandra Dubey, DIG Azamgarh https://t.co/qWoRyy2II2 pic.twitter.com/YRb1IaEtJv
— ANI UP (@ANINewsUP) August 24, 2020
पुलिस के अनुसार, पत्रकार का अपने पड़ोसी दिनेश सिंह के साथ एक संपत्ति विवाद था।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून) - रतन का अपने पड़ोसी के साथ एक संपत्ति को लेकर विवाद था। सोमवार शाम को दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और पड़ोसी ने उस पर गोली चला दी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संपत्ति विवाद के मामले में 2019 में दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा कि रतन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया।
सोमवार की घटना के बारे में बात करते हुए, कुमार ने कहा कि रतन की हत्या के पीछे का कारण संपत्ति विवाद था और पत्रकार के काम से संबंधित नहीं था।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई भी चारों आरोपियों के खिलाफ की जाएगी।"

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