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परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व परमिट की वैधता बढ़ाई, जाने नई तारीख।

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सांकेतिक चित्र


परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व परमिट की वैधता बढ़ाई, जाने नई तारीख।

नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व गाड़ियों के परमिट की बैधता पुनः बड़ा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से तीसरी बार इस वैधता को बढ़ाया गया है। अब यह तारीख 31 दिसंबर हो गयी है।


बतादें की इससे पहले पहली बार इन डाक्यूमेंट्स की वैधता बड़ा कर 30 जून की गई थी। बाद में लॉकडाउन की बजह से ये तारीख 30 सितंबर कर दी गई। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सोमवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेज जिनकी वैधता फरवरी में खत्म हो रही थी। अब वे सभी डाक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक मान्य रहेंगे।


मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

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