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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की Guideline, रेजिडेंशियल सोसायटी में बनेगा COVID-19 Care Center.

Health Ministry releases Guideline, COVID-19 Care Center to be set up in Residential Society

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की Guideline, रेजिडेंशियल सोसायटी में बनेगा COVID-19 Care Center.

नयी दिल्ली - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने ‘कोविड केयर सेंटर’ (Covid Care Center) स्थापित करने के इच्छुक आवासीय परिसरों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि ये सिर्फ बिना लक्षण या कम लक्षण वाले मरीजों की देखभाल के लिए होंगे. यहां पर गंभीर मरीजों को नहीं रखा जाएगा. साथ ही इसमें साफ-सफाई रखने के तरीके भी बताए गए हैं !

‘हल्के लक्षण वाले रोगियों का होगा इलाज’

गाइडलाइन के मुताबिक, ये कोविड देखभाल सुविधा केंद्र एक समर्पित स्वास्थ्य केंद्र की तरह काम करेंगे, जिनमें इन्हीं आवासीय परिसरों के कोरोनावायरस संक्रमण के संदिग्धों, बिना लक्षण वाले रोगियों और हल्के लक्षण वाले रोगियों को रखा जाएगा. इसे RWA, आवासीय सोसायटी या गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का उपयोग कर स्थापित किया जाएगा !

गाइडलाइन के मुताबिक, ये देखभाल केंद्र, सोसायटी के कम्युनिटी हॉल या किसी ऐसे फ्लैट में होना चाहिए तो आवासीय मकानों से अलग हो. साथ ही उसमें अलग-अलग एंट्री और एग्जिट भी हों. इसके अलावा उनमें लगाए गए बेड के बीच में 3 फुट की दूरी हो और एंट्री पर सैनिटाइजर रखा हो और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए !

सोसाइटी-रेजिडेंशियल कॉन्प्लेक्स के लिए एडवाइजरी !

दूसरी तरफ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोसाइटी और रेजिडेंशियल कॉन्प्लेक्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें कोरोना की रोकथाम, कोरोना केस पाए जाने पर और कंटेनमेंट घोषित होने पर किन चीजों को ध्यान रखना है, इन चीजों की जानकारी दी गई है !

एडवाइजरी के मुताबिक, 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, कोमोर्बिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल घर पर रहने और विजिटर/मेहमानों से कम से कम संपर्क रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए !

इसके अलावा RWA अपने अनुसार सभी सदस्यों को सलाह दे सकता है. इन उपायों को इन स्थानों पर सभी (निवासियों, विजिटर और कर्मचारियों) द्वारा देखा जाना चाहिए !

कोरोनावायरस की रोकथाम, नियंत्रण में RWA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. ऐसे में RWA को चाहिए कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सलाह का पालन करें. साथ ही उनकी संबंधित वेबसाइटों पर और नोटिस बोर्ड या किसी और अन्य माध्यम से इसे और प्रसारित कर सदस्यों को जानकारी दे !

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