यूपी में 8 जून से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शर्तो के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल - शासनादेश जारी !

प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी 8 जून से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे शॉपिंग मॉल !
कंटेनमेंट जोन/बफर जोन में कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोला जाएगा। यदि भविष्य में कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र में स्थित शॉपिंग मॉल का संचालन तत्काल बंद किया जाएगा - मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश !
शॉपिंग मॉल के प्रत्येक द्वार एवं पार्किंग से लिफ्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग तथा हैण्ड सेनेटाइज अनिवार्य होंगे, शॉपिंग मॉल में प्रत्येक 1000 वर्गफीट में 2 व्यक्तियों (कर्मचारियों को छोड़कर) की अनुमति होगी - मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश !
शॉपिंग मॉल में मास्क के बिना अनुमति नहीं होगी, शॉपिंग मॉल प्रात: 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: वर्जित रहेगा - मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश !
शॉपिंग मॉल में स्थित स्टोर/ शॉप के सभी स्टाफ द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क एवं हैण्ड ग्लब्ज का उपयोग किया जाएगा - मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश !
कंटेनमेंट जोन/बफर जोन में कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोला जाएगा। यदि भविष्य में कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र में स्थित शॉपिंग मॉल का संचालन तत्काल बंद किया जाएगा : 8 जून से शॉपिंग मॉल के प्रबंधन पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश pic.twitter.com/zuH6Xkc0Pw
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2020
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