ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त कहा, 'ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वालों को बख्शेंगे नहीं, लटका देंगे'।
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| फोटो - दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) |
ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त कहा, 'ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वालों को बख्शेंगे नहीं, लटका देंगे'।
बतादें कि अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने का प्रयास करेगा तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।
पीठ ने कहा कि ‘हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे’. अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए अलॉट प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी?
अदालत ने कहा, ‘आपने (केंद्र ने) हमें (21 अप्रैल को) आश्वस्त किया था कि दिल्ली में हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। हमें बताएं कि यह कब तक पहुंचेगी?’ दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी। इसके बाद अदालत ने केंद्र से सवाल किया।
ऑक्सीजन के गंभीर संकट के बीच दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 क्रिटिकल मरीजों की रात में मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ डी के बलूजा ने बताया, कि स्टोरेज कम होने की वजह से ऑक्सीजन का दबाव घट गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में करीब 200 मरीज भर्ती हैं और उनके पास 10 बजकर 45 मिनट पर केवल आधे घंटे की ऑक्सीजन बाकी थी। कई घंटों की देरी के बाद अस्पताल को ऑक्सीजन की आखिरी रिफिल आधी रात में मिली थी।

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