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| सांकेतिक चित्र (Pan Card & Aadhaar Card) |
31 मार्च से पहले PAN को आधार कार्ड से करें लिंक नहीं तो बढ़ जायेंगीं मुश्किलें। ऐसे करें पैन को आधार से लिंक।
नई दिल्ली: पैन कार्ड (
Pan Card) और आधार कार्ड
(Aadhaar Card) देश के नागरिकों के लिए ही बहुत अहम दस्तावेज हैं। इसके साथ इनकम टैक्स रिटर्न (
Income Tax Return) दाखिल करते वक्त भी पैन (
PAN) के साथ आधार नंबर देना भी जरूरी है। सरकार ने इससे पहले पैन कार्ड (
Pan Card) को आधार से लिंक (
Link) कराने की अवधि 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। उन्हें देना होगा जुर्माना ओर 1 अप्रैल 2021 से उनका पैन कार्ड (
Pan Card) भी इनएक्टिव (
Inactive) हो जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (
Income Tax Department) के मुताबिक अगर पैन (
Pan) को निर्धारित अवधि में आधार (
Adhaar) से नहीं लिंक किया जाता है, तो वह इनएक्टिव (
Inactive) हो जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (
Income Tax Department) ने कहा है कि ऐसे पैन कार्ड (
Pan Card) धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (
Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक-
आपको सबसे पहले
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर विजिट करना होगा। यहां पर वेबसाइट पर आपको लिंक आधार (
Link Aadhaar) का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुल जाएगा, इस विंडों में आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें। इसके बाद (
Link Aadhar) पर क्लिक कर दें, क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा।
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