Breaking News

हाथरस मामले में Supreme Court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को CBI जांच की निगरानी करने का दिया आदेश।

Khabar72 - Breaking News, Hathras News, Supreme Court, High Court, News Update
फाइल फोटो - उच्चतम न्यायालय

हाथरस मामले में Supreme Court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को CBI जांच की निगरानी करने का दिया आदेश।


नई दिल्ली: हाथरस मामले में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ( Allahabad High Court ) को कथित हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की सीबीआई (CBI) जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है।
.

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली एक पीठ ने सीबीआई (CBI) को उच्च न्यायालय (High Court) में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जो पीडिता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने सहित मामले के सभी पहलुओं पर गौर करेगी।


बतादें की हत्रस में एक 20 वर्षीय दलित युवती के साथ 14 सितंबर को चार उच्च-जाति के पुरुषों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था। आरोपी द्वारा कथित तौर पर उसके साथ भी मारपीट की गई और दो सप्ताह बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।


पुलिस ने शुरू में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में बलात्कार के आरोपों को जोड़ा गया जब युवती ने अपना बयान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी में चोट, और उसकी जीभ में चोट का पता चला था।



उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का आदेश उन याचिकाओं पर आया, जिन्होंने घटना की सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की थी।


पीडिता के परिवार ने जांच को दिल्ली स्थानांतरित करने का आह्वान किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि सीबीआई इसकी जांच कर रही थी, इसलिए किसी गलतफहमी बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।


यूपी सरकार ने पहले ही मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी, हालांकि सरकार इनकार कर रही है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ था। इसने शीर्ष अदालत से मामले की जांच की निगरानी करने का भी अनुरोध किया था। सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर 10 अक्टूबर को जांच का जिम्मा संभाला था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत को बताया कि महिला के परिवार और गवाहों के लिए तीन गुना सुरक्षा तंत्र था।






कोई टिप्पणी नहीं

Thank You for visiting - Khabar72.com Please leave a comment about this post.