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योगी सरकार ने जारी की UPSSF के गठन की अधिसूचना, कहा बिना वारंट के तलाशी व गिरफ्तार कर सकेगी स्पेशल फ़ोर्स।


योगी सरकार ने जारी की UPSSF के गठन की अधिसूचना, कहा बिना वारंट के तलाशी व गिरफ्तार कर सकेगी स्पेशल फ़ोर्स।


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ‘उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स’ UPSSF के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। बता दें कि इस बल को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं। जिनमें बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की पावर भी शामिल है। 


UPSSF को CISF की तर्ज पर बनाया जाएगा। CISF की तरह ही SSF यूपी में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थानों, जनपदीय न्यायालयों की सुरक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट कंपनियां भी भुगतान कर SSF की सेवाएं ले सकती हैं। 


26 जून को सरकार ने SSF के गठन की घोषणा की थी। अभी सरकार एसएसएफ की 5 बटालियन को तैयार कर रहा है। सरकार का कहना है कि एसएसएफ को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के साथ ही संचार के उन्नत साधन और आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। ये फ़ोर्स कानून व्यवस्था को मज़बूत बनाने में सहयोग देगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। UP सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि SSF की 5 बटालियन को तैयार करने में 1747 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ है। जिसमे की वेतन व अन्य भत्ते भी शामिल हैं। अवस्थी ने बताया, "महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 9,919 कर्मी कार्यरत रहेंगे. विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है. इन बटालियनों के गठन हेतु कुल 1,913 नये पदों का सृजन किया जाएगा." 



बतादें की इस फ़ोर्स के किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य को गिरफ्तार करने या तलाशी लेने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारन्ट की जरूरत नही है। हालाकिं सरकार के द्वारा गठित इस बल की आलोचनाएं भी की का रही हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इस कोई औपचारिक जबाब नही दिया है।

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