सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को डॉ कफील खान की रिहाई को लेकर 15 दिन में विचार करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को डॉ कफील खान की रिहाई को लेकर 15 दिन में विचार करने को कहा।
नागरिकता संसोधन कानून के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार हुए डॉ कफील खान की सुनवाई को लेकर SC ने इलाहाबाद HC से मामले पर तेजी से सुनवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले को लेकर 15 दिन में विचार करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नही हाईकोर्ट इस पर भी विचार करे।
Supreme Court asks Allahabad High Court to hear & expeditiously consider the matter on merits & to consider in 15 days time, whether Dr Kafeel Khan can be released or not.
— ANI (@ANI) August 11, 2020
Dr Kafeel Khan was jailed under NSA for allegedly making inflammatory speeches during CAA protests at AMU pic.twitter.com/2UhyReEkD3
बतादें की कुछ दिनों पहले डॉ कफ़ील खान की माँ ने डॉ कफील की रिहाई को लेकर याचिका दायर की थी।

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