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SC ने सरकारी डॉक्टर्स को NEET PG में प्रवेश के लिए आरक्षण को दी मंजूरी, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगा काम।

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सांकेतिक चित्र

SC ने सरकारी डॉक्टर्स को NEET PG में प्रवेश के लिए आरक्षण को दी मंजूरी, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगा काम।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश के लिए आरक्षण को अनुमति दी। लेकिन शर्त के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने मिलकर ये फैसला की सुनवाई की। पीठ ने सरकारी डॉक्टर्स को NEET PG में सीट रिजर्वेशन देने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को 5 साल के एक बांड पर हस्ताक्षर करना होगा। बांड के मुताबिक आरक्षण के तहत NEET PG में दाखिला पाने वाले छात्रों को 5 साल ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों में काम करना होगा।

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