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दिल्ली मरकज़ मामले में कोर्ट 270 से अधिक विदेशी जमातियों को सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना।

The court sentenced more than 270 foreign depositors in Delhi Markaz case, fined.

दिल्ली मरकज़ मामले में कोर्ट 270 से अधिक विदेशी जमातियों को सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना।

नयी दिल्ली - दिल्ली मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने करीब 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को सजा सुनाई है. विदेशी जमातियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनायी गई है. सभी विदेशी जमातियों पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया की उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है।

इसके अलावा, फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और IPS की कई धाराओं की अवहेलना हुई है. ये सभी विदेशी जमाती, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, विजी, आस्ट्रेलिया और बाकी अन्य देशों से मरकज़ में शामिल होने भारत आए थे।

बता दें कि मरकज़ मामले में दिल्ली पुलिस ने 31 मार्च को कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया था. 13 मार्च को मरकज़ में बड़ी संख्या में लोग देश और विदेश से ज़मात के लिए आये थे, आरोप है कि विदेशी ज़माती टूरिस्ट वीज़ा पर भारत घूमने आए लेकिन यहां धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए. इतना ही नहीं इन लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण और ज्यादा फैला।


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