अगर आपका हो गया है गलत E-Challan, तो ऐसे करें शिकायत, नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना।
अगर आपका हो गया है गलत E-Challan, तो ऐसे करें शिकायत, नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना।
नई दिल्ली - ट्रैफिक के नियमों में हर दिन बदलाव देखने को मिलता रहता है। और नियम बदलने के कारण हर दिन चालान की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही। साथ में ही सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए ई-चालान की सुविधा को भी शुरू किया है, जिससे आप चालान घर बैठे भर सकते हैं आपको कहीं भी नही जाना पड़ेगा।आपको बतादें बहुत से लोगों को गलत ई-चालान (E- challan) मिले हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। इन गलत ई-चालान (Wrong E- challan) की शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय जाना पड़ता है, जिस वजह से लोगों का समय खराब होता है, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता को भी कुछ अधिकार दिए हैं। यदि आपको चालान गलत लगता है या आपके चालान में गड़बड़ी हुई है तो उसे भरने की जरूरत नहीं है।
आइए जानते है इसके लिए आपको क्या करना होगा।
फिलहाल चालान टू कोर्ट किया जा रहा है। ऑन स्पॉट चालान नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान काटती है, तो आपको उस इलाके के कोर्ट में जाकर चालान भरना होता है, जहां पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।
आपके पास है दो विकल्प।
वहीं जब आप चालान भरने कोर्ट जाते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है कि आप कोर्ट में जाएं और जुर्म कबूल करते हुए जुर्माना भर दें। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह होता है कि आप जुर्म कबूल करने से इनकार कर सकते हैं।
इस तरह से मिल सकती है राहत।
इसके बाद कोर्ट में मामले में समरी ट्रायल होता है। अगर आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो कोर्ट से आपको राहत मिल सकती है। हालांकि अगर आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है।
जरूरी है विटनेस के साइन।
चालान में एक गवाह के दस्तखत होना जरूरी है। अगर कोर्ट में मामले का समरी ट्रायल चलता है, तो ट्रैफिक पुलिस को गवाह को पेश करना होता है। अगर पुलिस गवाह पेश नहीं कर पाती है, तो मामला कोर्ट में खारिज हो जाता है।
नहीं भर सकते ऑनस्पॉट चालान।
अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान करती है, तो आपको ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपके पास इलाके की कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करने या फिर परिवाहन विभाग की वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन ई-चालान भरने का विकल्प होता है।
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