फॉर्म 26AS हुआ जारी अब इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरना होगा और आसान !

फॉर्म 26AS हुआ जारी अब इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना होगा और आसान !
नई दिल्ली - इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने नया 26AS फॉर्म जारी किया है. इससे आयकर रिटर्न भरना और आसान हो जाएगा. आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है कि इस नए फॉर्म से आईटीआर फाइल करने में काफी मदद मिलेगी !
नए संशोधित फॉर्म 26AS में प्रॉपर्टी और शेयर ट्रांजेक्शन की जानकारी भी शामिल की गई है. TDS-TCS डिटेल्स के अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन, टैक्स पेमेंट आदि की जानकारी होगी. किसी टैक्सपेयर की तरफ से वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से जुड़ी पूरी हो चुकी या पेंडिंग प्रक्रिया की जानकारी भी शामिल होगी. टैक्सपेयर्स को इसका ब्योरा आईटीआर में देना होगा. नया फॉर्म 26AS एक जून से प्रभाव में आ जाएगा !
क्या है 26 AS फॉर्म ?
यह एक सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है. इस फॉर्म मेंआपकी ओर से दिए गए टैक्स और किसी भी संस्था की ओर से काटे गए टैक्स की सारी जानकारी दर्ज होती है. आईटीआर फाइलिंग के वक्त इसकी जरूरत पड़ती है. पैन नंबर की मदद से आप यह फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से निकाल सकते हैं !नए 26AS फॉर्म में क्या है?
CBDT ने कहा है कि पहले किसी भी पैन के Form 26AS से उस टैक्सपेयर की TDS कटौती के साथ-साथ उसके टैक्स भुगतान और रिफंड जैसी जानकारी का पता चलता था. लेकिन अब संशोधित फॉर्म 26AS में टैक्सपेयर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़ा हर ब्योरा होगा. इसमें टैक्सपेयर्स के सभी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ब्योरे होंगे. इससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय वे अपने हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को याद कर पाएंगे !नए संशोधित फॉर्म 26AS में प्रॉपर्टी और शेयर ट्रांजेक्शन की जानकारी भी शामिल की गई है. TDS-TCS डिटेल्स के अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन, टैक्स पेमेंट आदि की जानकारी होगी. किसी टैक्सपेयर की तरफ से वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से जुड़ी पूरी हो चुकी या पेंडिंग प्रक्रिया की जानकारी भी शामिल होगी. टैक्सपेयर्स को इसका ब्योरा आईटीआर में देना होगा. नया फॉर्म 26AS एक जून से प्रभाव में आ जाएगा !
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