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सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी की बिक्री व उत्पादन पर एक साल तक के लिए लगाया प्रतिबन्ध !

Delhi government ban on sale and production of gutkha, pan masala, tobacco and khaini for one year


दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी की बिक्री व उत्पादन पर एक साल तक के लिए लगाया प्रतिबन्ध !

दिल्ली सरकार ने सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर एक साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह के उत्पादों को सेहत के नुकसानदेह बताते हुए उपराज्यपाल के आदेश पर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आदेश दिल्ली में सभी तरह के गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी सरीखे उत्पादों पर लागू होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि गुटका, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू समेत इसी तरह के जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं, चाहे उनको किसी नाम से पुकारा जाता हो, आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भावी पीढिय़ों की जैविक संरचना पर भी फर्क पड़ रहा है। यहीं नहीं, इसमें नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है। फिर, केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों को एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है।

इन हालातों में उपराज्यपाल के आदेश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नाम से पाबंदी लगाने की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को प्रतिबंधित किया गया है।  प्रतिबंध अधिसूचना के दिन से एक साल की अवधि के लिए लागू होगा।

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