Unlock 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानिये 1 जुलाई से क्या क्या खुल रहा है, और क्या रहेगा बंद ?
नई दिल्ली - कोरोना वायरस (Coronavirus) प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) में पिछले महीने ही कई बड़ी छूट दी गई थीं. अब इन छूटों को और बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने अनलॉक- 2.0 के दिशानिर्देश (Unlock- 2.0 Guidelines) जारी कर दिये हैं. नये दिशानिर्देशों के मुताबिक अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) घोषित किए गए इलाकों में 31 जुलाई तक कर्फ्यू (Curfew) जारी रहेगा. बाकी सभी जगहों पर गतिविधियों में भारी छूट दी गई है !
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन्स से इतर अन्य इलाक़ों में पहले से ज़्यादा छूट देने के लिए अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ये गाइडलाइन्स 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक के लिए है !
इससे पहले 30 जून को अनलॉक 1 के तहत कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी !
Unlock 2.0 की मुख्य बातें-
घरेलू उड़ानें पहले ही सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थीं, मगर अब उनका विस्तार किया जाएगा !नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा. रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी !
दुकानें अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से अपने यहां एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं, हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी !
केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे, इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे !
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है !
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा 'वंदे भारत मिशन' के तहत सीमित संख्या में शुरू की गई थी, अब इसे सुनियोजित तरीक़े से और बढ़ाया जाएगा !
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह।
दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह ‘श्रेष्ठ कोशिशें’ रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत दी जाएगी।
राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है।
अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।
पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है।
शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
जहां रोक जारी रहेगी कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर, नीचे दी गई सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी, बाक़ी गतिविधियाँ जारी रहेंगी-
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें !
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें !
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