कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, की सुनवाई टालने की मांग।
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| फोटो - सुप्रीमकोर्ट |
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, की सुनवाई टालने की मांग।
CBI moves Supreme Court against the Calcutta High Court order which allowed house arrest of 4 TMC leaders in Narada case, seeks adjournment of hearing today
— ANI (@ANI) May 24, 2021
दरअसल हाईकोर्ट ने टीएमसी (TMC) के 4 नेताओं को नजरबंद करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की पांच जजों की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं CBI के मुताबिक उसने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है इसीलिए सुनवाई को आज टाल दिया जाए। News Today
वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के उन दावों पर हैरानी जताई है कि उनके ही इशारे पर सत्तारूढ़ पार्टी के तीन नेताओं और शहर के एक पूर्व मेयर को नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार किया गया। धनखड़ ने आरोप का विरोध करने के बजाय कहा कि वह इस मामले को बंगाल के लोगों के विवेक पर छोड़ते हैं। News Today
धनखड़ ने सात मई को सीबीआई के अनुरोध पर राज्य के मंत्रियों फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सीबीआई उस स्टिंग आपरेशन की जांच कर रही है जिसमें नेता कैमरे में कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखे थे।
17 मई को हुई थी चारों नेताओं की गिरफ्तारी। News Today
चारों नेताओं को 17 मई को केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और ये कथित अपराध के समय राज्य के मंत्री थे। वहीं टीएमसी सांसद ने हुगली जिले में संवाददाताओं से कहा कि राज्यपाल सुबह से शाम तक तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने चारों नेताओं की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों से राज्यपाल के खिलाफ थानों में शिकायत दर्ज कराने की अपील की। News Today
उन्होंने कहा, ‘‘मैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानता हूं जिसमें कहा गया है कि किसी राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, लेकिन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे उन क्षेत्रों में पुलिस में शिकायत दर्ज करायें जहां राज्यपाल अपराध, हिंसा और धार्मिक विभाजन को भड़काते हुए पाए जाएं.’’ News Today

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