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कोर्ट की अवमानना मामले में SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया ₹1 का जुर्माना, न देने पर होगी 3 महीने की सजा, साथ ही 3 साल प्रैक्टिस पर लगेगा बैन।

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कोर्ट की अवमानना मामले में SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया ₹1 का जुर्माना, न देने पर होगी 3 महीने की सजा, साथ ही 3 साल प्रैक्टिस पर लगेगा बैन।

नयी दिल्ली - न्यायालय की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा की प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना देनाा होगा। यदि 15 सितंबर तक प्रशांत भूषण ने जुर्मानेे की राशि अदा नहीं की तो उन्हें 3 महीने की जेल की तथा 3 साल की प्रैक्टिस के लिए भी बैन लगाया जाएगा।


बता दें कि प्रशांत भूषण ने 14 अगस्त को वर्तमान व पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में विवादित ट्वीट किया था। कोर्ट ने इस ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का समय दिया था। परंतु प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की कोई अवमानना नहीं की है। 


जिसके बाद आज जस्टिस पीठ अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना के मामले की सुनवाई का फैसला दिया गया। उन्होंने प्रशांत भूषण को एक रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 15 सितंबर तक यह राशि कोर्ट में ना जमा कराई गई तो प्रशांत भूषण को 3 महीने की सजा हुआ 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी।

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