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कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएम ने जारी किए नए निर्देश, अगले आदेश तक हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन !

कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएम ने जारी किए नए निर्देश, अगले आदेश तक हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन !


कर्नाटक में रविवार को कोरोना वायरस के 1,267 नए मामले सामने आए, वहीं 16 और लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई. अब राज्य में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़कर कुल 13,190 हो गए हैं. वहीं, बेंगलुरु शहर से रविवार को कोरोना के 783 नए केस सामने आए. कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें कई फैसलों को बदलाव के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए !

- 5 जुलाई 2020 से अगले आदेश तक हर रविवार को Lockdown लागू रहेगा. उस दिन जरूरी सेवाओं और सप्लाई को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

- सभी सरकारी कार्यालय दूसरे और चौथे शनिवार के साथ 10 जुलाई से सभी शनिवार को बंद रहेंगे.

- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू के समय को 29 जून से बदलाव कर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है.

- कमिश्नर, बीबीएमपी को निर्देश दिया गया कि भीड़ से बचने के लिए शहर में अधिक संख्या में थोक सब्जी बाजार स्थापित करें.

- अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में जल्दी भर्ती करने के लिए बेड अलॉट करने के सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड करें.

- सीएम ने कोरोना मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाने के निर्देश गए. साथ ही मृत कोरोना मरीजों को ले जाने के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा है.

- एम्बुलेंस की आसानी से आवाजाही और लोकेशन की पहचान करने के लए पुलिस कंट्रोल रूम वायरलेस सिस्टम को इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया.

- कोरोना मैनेजमेंट के लिए काम करने वाले नोडल अफसरों की डिटेल प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया.

- 8 क्षेत्रों के ज्वॉइंट कमिश्नर को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने और केएएस अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जो कमिश्नर और बीबीएमपी के केंद्रीय कार्यालय पर बोझ कम करने के लिए उनकी सहायता करेंगे.

- कोविड केयर सेंटर के लिए बेंगलुरु में मैरिज हॉल, होटल और अन्य संस्थानों को आरक्षित करने के निर्देश दिए गए.

वहीं, अब राज्य के प्राइवेट मेडिकल संस्थान कोरोना मरीजों के इलाज या कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के इलाज से मना नहीं सकते हैं.

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