दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवाओं में मुस्लिमों के चयन पर सवाल उठाने वाले न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम के प्रसारण लगाई रोक !
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| सांकेतिक चित्र |
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवाओं में मुस्लिमों के चयन पर सवाल उठाने वाले न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम के प्रसारण लगाई रोक !
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवाओं में मुस्लिमों के चयन पर सवाल उठाने वाले एक हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल के एक कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी है !दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम के प्रसारण के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है !
टीवी चैनल ने जब से इस कार्यक्रम का टीजर सोशल मीडिया में पर शेयर किया है तब से कई नौकरशाहों और उनके संगठनों ने इसपर आपत्ति जताते हुए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की थी !
आपको बता दें की ईस न्यूज़ चैनल ने मंगलवार को एक टीज़र जारी किया था जिसमें चैनल के संपादक ने ये दावा किया था कि 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में 'कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफ़ाश' किया जाएगा !
टीज़र आने बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना शुरू हो गई और बवाल मच गया, गुरूवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संगठन ने इसकी निंदा करते हुए इसे 'ग़ैर-ज़िम्मेदाराना पत्रकारिता' क़रार दिया !
A news story targeting candidates in civil services on the basis of religion is being promoted by Sudarshan TV.
— IPS Association (@IPS_Association) August 27, 2020
We condemn the communal and irresponsible piece of journalism.
A despicable attempt at hate mongering. To question the credentials of officers on the basis of religion is not only laughable, but should also be dealt with strictest legal provisions.
— Niharika Bhatt IPS (@niharika_bhatt) August 27, 2020
We are all Indians first 🇮🇳 https://t.co/6NoDA1fiAU
Why dont police arrest him and why SC or HCs or Minorities commission or UPSC dont take suo motto cognizance now? @TwitterIndia please take action and suspend this account. Its hate speech. https://t.co/A24LzH8Z3Y
— Prabhjot Singh IAS (@PrabhjotIAS) August 27, 2020

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