Breaking News

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवाओं में मुस्लिमों के चयन पर सवाल उठाने वाले न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम के प्रसारण लगाई रोक !

Khabar72 - Latest News Today A Hindi News Website
सांकेतिक चित्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवाओं में मुस्लिमों के चयन पर सवाल उठाने वाले न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम के प्रसारण लगाई रोक !

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवाओं में मुस्लिमों के चयन पर सवाल उठाने वाले एक हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल के एक कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी है !

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम के प्रसारण के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है !

टीवी चैनल ने जब से इस कार्यक्रम का टीजर सोशल मीडिया में पर शेयर किया है तब से कई नौकरशाहों और उनके संगठनों ने इसपर आपत्ति जताते हुए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की थी !

आपको बता दें की ईस न्यूज़ चैनल ने मंगलवार को एक टीज़र जारी किया था जिसमें चैनल के संपादक ने ये दावा किया था कि 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में 'कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफ़ाश' किया जाएगा !

टीज़र आने बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना शुरू हो गई और   बवाल मच गया, गुरूवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संगठन ने इसकी निंदा करते हुए इसे 'ग़ैर-ज़िम्मेदाराना पत्रकारिता' क़रार दिया !



पुड्डुचेरी में तैनान आईपीएस अधिकारी निहारिका भट्ट ने लिखा, "धर्म के आधार पर अफ़सरों की निष्ठा पर सवाल उठाना ना केवल हास्यापस्द है बल्कि इसपर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हम सब पहले भारतीय हैं."


हरियाणा के आईएएस अधिकारी प्रभजोत सिंह ने लिखा, "पुलिस इस शख़्स को गिरफ़्तार क्यों नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अल्पसंख्यक आयोग या यूपीएससी इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? ट्विटर इंडिया कृपया कार्रवाई करे और इस एकाउंट को सस्पेंड करे. ये हेट स्पीच है."




कोई टिप्पणी नहीं

Thank You for visiting - Khabar72.com Please leave a comment about this post.